देहरादून : अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मीडिया के सबंध में दिए गए निर्देशों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल और मतगणना केंद्र पर केवल प्राधिकृत पासधारक मीडिया प्रतिनिधियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। भारत निर्वाचन आयोग से उपलब्ध प्राधिकार पत्र ही प्रवेश के लिए अनुमन्य होगा। प्राधिकार पत्र धारक मीडिया प्रतिनिधियों को बूथ में कवरेज के लिए पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी जरूरी होगी। यही पास मतगणना केंद्र में उपयोग के लिए लाया जा सकता है।
मतगणना केंद्र पर होगी मीडिया कक्ष की व्यवस्था-
मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति की व्यवस्था संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी। मतगणना केंद्र पर एक मीडिया कक्ष की व्यवस्था होगी, जहां पर मीडिया की सुविधा के लिए प्रिंटर, लैपटॉप, एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की जाएगी।
वोटिंग कंपार्टमेंट की कवरेज पर प्रतिबंध, ताकि गोपनीयता न हो बाधित-
उन्होंने कहा कि मतदेय स्थलों पर वोटिंग कंपार्टमेंट की कवरेज करना प्रतिबंधित है। मतदेय स्थल पर ईवीएम मशीन की कवरेज करना भी प्रतिबंधित है, ताकि किसी की मतदान की गोपनीयता बाधित न हो। मतगणना केंद्र में नोडल अधिकारी मीडिया को छोटे ग्रुप में मतगणना हॉल में लेकर जा सकते हैं, मतगणना हॉल के अंदर स्टैटिक कैमरा या वीडियो कैमरा की अनुमति नहीं होती है।
समय पूर्व ओपिनियन और एक्जिट पोल करना प्रतिबंधित-
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एक्जिट पोल के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग से सख्त निर्देश हैं कि प्रथम चरण के मतदान प्रारंभ होने के समय से अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एक्जिट पोल करना और एक्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन या प्रसारण करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन पोल करना प्रतिबंधित है।