
बेंगलुरु : (Bengaluru) कर्नाटक विधानसभा ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी (Congress MLA Vinay Kulkarni) को भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया है। यह अयोग्यता 15 अप्रैल, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिस दिन उन्हें दोषी ठहराया गया था। विधानसभा ने 2 मई को इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की, जिससे धारवाड़ विधानसभा सीट (Dharwad Assembly seat vacant) रिक्त हो गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि कुलकर्णी की अयोग्यता उनकी रिहाई के बाद छह साल तक जारी रहेगी, जब तक कि किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषसिद्धि पर रोक न लगा दी जाए। यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत की गई है। विधानसभा सचिव एम.के. विशालाक्षी ने बताया कि धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कुलकर्णी को दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य माना गया है। बेंगलुरु में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों से निपटने वाली विशेष अदालत ने 15 अप्रैल को कुलकर्णी और 16 अन्य को भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के लिए आजीवन कारावास (murder of BJP leader Yogesh Gowda) की सजा सुनाई थी।


