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Jodhpur: इक्कावन लाख का अर्थदंड लगाकर समाज से बहिष्कृत, पंचों ने सुनाया फरमान

जोधपुर:(Jodhpur) शहर के निकटवर्ती लूणी तहसील के रोहिचाखुर्द गांव के परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। जातीय पंचों ने परिवार पर 51 लाख का अर्थदंड लगा दिया। पीडि़त की बहू पंच की बेटी बताई जाती है। पारिवारिक विवाद को पंचायत में उछाला गया। पीडि़त ने अदालत की शरण लेकर लूणी थाने में इस बाबत केस दर्ज करवाया है।

लूणी पुलिस ने बताया कि रोहिचा खुर्द निवासी चंदाराम पुत्र रूपाराम पटेल की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसके भाई की शादी 15 साल पहले गांव के पंच खीमाराम की पुत्री केलीदेवी से हुई थी। शादी के बाद दो संतानें भी हुई। मगर उसके भाई पत्नी पिछले 15 माह से पीहर में है। भाई पत्नी के पिता खीमाराम गांव में पंच है। उन्होंने गांव के अन्य पंचों माधाराम, सोमाराम, राणाराम आदि के साथ मिलकर 16 जुलाई को परिवार को बहिष्कृत कर दिया। उसके परिवार पर 51 लाख का अर्थदंड भी लगा दिया गया। समाज में उठक बैठक बंद करवा दी गई। पीडि़त ने मामले में पहले पुलिस की शरण ली तो मामला दर्ज नहीं किया गया। इस पर अब वह कोर्ट में शरण में पहुंचा। लूणी पुलिस ने अदालत से मिले इस्तगासे पर केस दर्ज किया है। तफ्तीश की जा रही है।

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