नई दिल्ली: (New Delhi) दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Rajya Sabha member Sanjay Singh) की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करने का आदेश दिया है।
संजय सिंह ने 24 नवंबर को पेशी के दौरान जमानत याचिका दायर की थी। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आप निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करते तो बेहतर होता। उसके बाद संजय सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।
ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 5 अक्टूबर को कोर्ट ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि दो करोड़ का लेन-देन दो किश्तों में किया गया। यह लेन-देन संजय सिंह के घर पर हुआ। इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी। ईडी की अर्जी में इंडोस्प्रिट से पैसों के लेन-देन का भी ज़िक्र हुआ है।


