
सीबीआई को दोबारा जांच के आदेश
कोलकाता : (Kolkata) सीबीआई को कोलकाता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने आरजीकर रेप-मर्डर केस में दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की गहराई से पड़ताल के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी (Special Investigation Team) गठित करने का आदेश दिया है, जिसकी अगुवाई सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक करेंगे। एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
घटना वाली रात की फिर होगी जांच
हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि 8-9 अगस्त 2024 की रात हुई पूरी घटनाक्रम की नए सिरे से जांच की जाए। अदालत ने एजेंसी को जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने की पूरी छूट भी दी है।
पीड़ित परिवार ने लगाए थे जांच दबाने के आरोप
यह आदेश पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता की याचिका पर दिया गया। परिवार ने आरोप लगाया था कि सीबीआई मामले की सही तरीके से जांच नहीं कर रही और केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले (Supreme Court of India) ने परिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की अनुमति दी थी।
9 अगस्त 2024 को मिली थी डॉक्टर की लाश
उल्लेखनीय है कि (R. G. Kar Medical College and Hospital) में 8-9 अगस्त 2024 की रात एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की वारदात हुई थी। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था।
आरोपी को मिल चुकी है उम्रकैद
इस मामले में आरोपी संजय रॉय (Sanjay Roy) को 20 जनवरी 2025 को सेशंस कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद मामले की जांच एक बार फिर चर्चा में आ गई है।


