
नई दिल्ली : (New Delhi) पंचकूला स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Special Court of the Enforcement Directorate (ED), situated in Panchkula) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) मामले में अपना अहम फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा (former Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda and Motilal Vora) को बड़ी राहत देते हुए उन्हें सभी आरोपों से पूरी तरह बरी (दोषमुक्त) कर दिया है।
सीबीआई मामले में भी मिल चुकी है क्लीन चिट
बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार (SPS Parmar) ने अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि विशेष कोर्ट ने दोनों नेताओं को एजेएल मामले में दोषमुक्त करार दिया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एजेएल से ही जुड़े एक समानांतर सीबीआई मामले में भी इन दोनों को पहले ही बरी किया जा चुका था। बचाव पक्ष के वकील के अनुसार, इस नवीनतम फैसले के साथ ही अब यह कानूनी मामला पूरी तरह से खत्म हो गया है।


