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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल की भाजपा विधायक दासंगलू पुल के निर्वाचन को वैध करार दिया

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की पत्नी हैं दासंगलू पुल
नई दिल्ली: (New Delhi)
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गौहाटी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करके अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए भाजपा विधायक दासंगलू पुल के 2019 के चुनाव को बरकरार रखा है। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने गौहाटी हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त किया है, जिसमें पुल के निर्वाचन को अमान्य कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौहाटी हाई कोर्ट ने अप्रैल में पुल के 2019 के निर्वाचन के निरस्त करार दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि दासंगलू पुल ने अपने पति की छह संपत्तियों की सूचना छिपाई थी। दासंगलू पुल के निर्वाचन को कांग्रेस नेता लुपालुम क्री ने हाई कोर्ट में चुनौती थी। लुपालुम 2019 में दासंगलू पुल से चुनाव हार गए थे।

लुपालुम क्री ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि दासंगलू पुल ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने लाभ के पद की जानकारी छिपाई थी, जबकि वह अरुणाचल प्रदेश मिनिरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड की प्रमुख थीं। लुपालुम ने कहा था कि दासंगलू पुल ने अपने पति की संपत्तियों की सूचना भी यह कहकर छिपाई कि वे अपने स्वर्गीय पति की कानूनी वारिस नहीं हैं। उनके पति की कानूनी वारिस उनकी पहली पत्नी है। कलिखो पुल की तीन पत्नियां हैं।

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