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Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश, सभी सिविल कोर्ट में आरोपितों की पेशी दोपहर दो बजे तक की जाए

रांची:(Ranchi) झारखंड हाई कोर्ट ने रजिस्टार जनरल को निर्देश दिया है कि राज्य के सभी सिविल कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद आरोपितों की पेशी (प्रोडक्शन) दोपहर दो बजे की जाए।

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को जमशेदपुर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय के न्यायालय में पेशकार राकेश कुमार पर हुए जानलेवा हमला मामले में सुनवाई हुई। जमशेदपुर डीसी एवं एसएसपी वर्चुअल रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि घायल पेशकार की स्थिति खतरे से बाहर है।

कोर्ट को बताया गया कि जमशेदपुर में आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी शाम 6:30 बजे होती है, जिससे कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस पर हाई कोर्ट ने सभी सिविल कोर्ट में आरोपितों को कोर्ट में पेश करने का समय दो बजे निर्धारित करते हुए मामले की सुनवाई 11 सितंबर निर्धारित की।

कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के दो सीनियर जज, गृह सचिव, डीजीपी के बीच हाई लेवल रिव्यू कमेटी की बैठक होगी। इसमें राज्य के सभी कोर्ट की सुरक्षा को लेकर बातचीत होगी। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। बीते शनिवार को हुई विशेष सुनवाई में डीजीपी एवं गृह सचिव कोर्ट में हाजिर हुए थे।

बीते शुक्रवार को जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे 1 के पेशकार राकेश कुमार पर एक युवक ने हथियार से हमला कर दिया था। इस घटना में राकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए पहले एमजीएम और बाद में टीएमएच में भर्ती कराया गया है।

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