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New Delhi : महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले का स्वागत किया

नई दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बोर्ड अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा है कि यह फैसला सभी धर्मों और सम्प्रदायों की महिलाओं और बच्चियों के हित में है। इसे तुरंत लागू होना चाहिए। शाइस्ता अंबर ने कहा है कि अदालत में सालों से लंबित मामलों से पीड़ित महिलाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। उनका कहना है कि अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि तलाक के बाद भी पति उसको गुजारा भत्ता दे, इससे तलाक या परिवार के टूटने की आंशका भी कम होगी। संविधान ने सभी धर्मों के मानने वालो का समान अधिकार दिया गया है, सभी के हक दिया है। हमने सर्वोच्च न्यायालय में 2023 में तलाक-शुदा महिलाओं और बच्चों के गुज़ारे भत्ते के लिए याचिका दायर की थी। हमारी भी लंबे समाय से यही मांग रही है।इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं।

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