SC dismisses plea to disclose source code of EVM
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के सोर्स कोड और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के ऑडिट करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि हमारे पास ऐसी कौन सी सामग्री है, जो ईवीएम पर संदेह पैदा करती है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुनील अहय से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए अधिकृत है। आप उनके पास जाएं। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऑडिट को पब्लिक डोमेन में रखे जाने से उसके दुरुपयोग का खतरा है। तब सुनील अहय ने कहा कि इसके लिए निर्वाचन आयोग को तीन बार प्रतिवेदन दिया गया, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं किया। दरअसल, मुंबई के रहने वाले सुनील अहय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईवीएम के सोर्स कोड और ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की प्रमाणिकता पर सवाल उठाते हुए उसे सार्वजनिक करने की मांग की थी।


