नई दिल्ली: (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने भारत में हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि आप यह कैसे तय कर सकते हैं कि आपकी जो सोच है, उसका पालन बाकी सभी को करना होगा। कोर्ट ने कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम में इस सोच को शामिल करना सरकार का काम है, अदालत का नहीं।
दरअसल, दौधराज सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जो सुनवाई के बाद 27 फरवरी को खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट से खारिज किए गए फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए यह याचिका दाखिल की गई थी।
दौधराज सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पहले दाखिल याचिका में कहा गया था कि हिंदू धर्म खतरे में है और अदालत से उसकी सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जाए। कोर्ट ने उस समय याचिका खारिज करते हुए यह भी कहा था कि याचिका उन सामान्य टिप्पणियों पर आधारित है, जो पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है।