New Delhi : बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक को पांच साल कठोर कैद की सजा

0
477

नई दिल्ली: (New Delhi) सीबीआई की विशेष कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को पांच साल की कठोर कैद और दो निजी व्यक्तियों को एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अहमदाबाद में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने सरुमागार बैंक आफ इंडिया शाखा के प्रबंधक रहे ए गदाधर (A Gadadhar, manager of Sarumagar Bank of India branch) को पांच साल और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में दो निजी लोगोंं पंडित राजशेखर और गड्डी गोपाला सत्येंद्र राव को एक साल की कारावास और दस- दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्रबंधक पर आरोप था कि उसके गलत तरीके से लोन देने से बैंक को 73 लाख 80 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। इस मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसकी जांच के बाद सीबीआई ने इन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।