मुंबई : (Mumbai) पुणे सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को मराठा नेता मनोज जारांगे के खिलाफ एक पुराने मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने जारांगे पर पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार मनोज जारांगे की शिवबा संस्था ने वर्ष 2013 में एक नाटक का आयोजन किया था। आरोप है कि इसके बाद मनोज जारांगे ने नाटक के आयोजन का खर्च नहीं दिया था। इसी वजह आयोजकों ने मनोज जारांगे के विरुद्ध पुणे सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट ने वर्ष 2013 में कोथरुड पुलिस स्टेशन में इस मामले को दर्ज करने का आदेश दिया था। इसी मामले में मनोज जारांगे कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसी वजह से कोर्ट ने मनोज जारांगे के विरुद्ध गिरफ्तार वारंट जारी किया था। शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने जारांगे के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया। कोर्ट ने जारांगे पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में मनोज जारांगे ने कहा कि वे कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और उन्होंने जुर्माने की रकम भर दी है।