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Lucknow : वक्फ संशोधन बिल से मुसलमान और इस्लाम की इज्जत बढ़ेगी : इन्द्रेश कुमार

अब माफियाओं से मुक्त होगा वक्फ बोर्ड
लखनऊ : (Lucknow)
तीन दिवसीए दौरे पर लखनऊ आये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य इन्द्रेश कुमार (Indresh Kumar) ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल वक्फ बोर्ड को माफिया से मुक्ति का पैगाम है। अभी तक वक्फ बोर्ड माफियाओं के हाथ में था। अब माफियाओं से मुक्त हो जायेगा। उन्होंने हिन्दुस्थान समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि वक्फ संशोधन बिल आने से वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसलिए महिला सशक्तीकरण इससे बढ़ेगा। महिला सशक्तीकरण से मुसलमान और इस्लाम की इज्जत बढ़ेगी।

इन्द्रेश कुमार ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill) वेलफेयर का प्रतीक बनेगा न कि धोखेबाजी का। वक्फ संशोधन बिल आने से मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा। मुसलमानों का कहना है कि वक्फ बोर्ड पर केवल सुन्नियों का कब्जा हैं। कमजोर वर्ग के मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड में कुछ नहीं हैं। वक्फ खुदा के नाम से संपत्ति मानी जाती है। परन्तु संशोधन से यह तय हो गया कि खुदा के नाम से संपत्ति का कोई विवरण न होने के कारण इसका मतलब खुदा के कामकाज के साथ भी बेईमानी है। अब सब कुछ पारदर्शी होगा। खुदा के नाम से जो संपत्ति है, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। उसका हिसाब किताब साफ सुथरा होना चाहिए। वक्फ की संपत्ति से जो इन्कम है, वह अन्य कामों से इन्कम है। उसके द्वारा सामाजिक काम होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत वसुधवै कुटुम्बकुम वाला देश है। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं । हमारा दृष्टिकोण हमेशा से यह रहा है कि धर्म, जाति और सम्प्रदाय से ऊपर उठकर केवल इंसानियत की सेवा करें, हमें यह समझने की जरुरत है कि हम सभी इन्सान हैं और इंसानियत सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वक्फ बोर्ड की जमीन पूरी तरह से अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित हो गई हो और उस पर किसी प्रकार का विवाद, जबरन कब्जा यह गैर कानूनी है। इस कानून से जहाँ अल्पसंख्यक कल्याण का नया अध्याय शुरू होगा, वहीँ वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन, उसकी सुरक्षा एवं मुस्लिम समाज के सशक्तिकरण में मील का पत्थर होगा। उन्होंने इस विधेयक को आधुनिक भारत के निर्माण का आधार करार देते हुए कहा कि यह मुस्लिम समाज को आत्मनिर्भर बनाने और देश की प्रगति में समान भागीदार बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस कानून से जरूरतमंद शोषित और गरीब मुसलमानों का भविष्य संवरेगा।

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