सरकार ने दयालु योजना की जारी की अधिसूचना
चंडीगढ़ : हरियाणा में गरीब परिवार के किसी सदस्य की कुत्ते के काटने या लावारिस पशुओं के हमले में मौत हो जाती है या फिर दिव्यांग हो जाता है तो सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने बुधवार की रात इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रदेश में हर महीने औसतन 10 लोगों की मौत गलियों और सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं के कारण होती है। बेसहारा पशुओं के चलते हुई दुर्घटनाओं में कितने लोग अपंग हो चुके, इसका आंकड़ा न तो ट्रैफिक पुलिस के पास है और न ही गोसेवा आयोग के पास कोई रिकॉर्ड है। प्रदेश में रोजाना कुत्तों द्वारा काटने के औसतन 100 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 10 साल में प्रदेश में 12 लाख से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है।
किसी अन्य दुर्घटना में मौत या विकलांगता पर भी इतनी ही सहायता राशि दी जाएगी। योजना विभाग ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) की अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा में रहने वाले सभी परिवार योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक है। मृत्यु की स्थिति में सहायता राशि परिवार के मुखिया और स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में दिव्यांग लाभार्थी के बैंक खाते में राशि आएगी। आर्थिक मदद के लिए मौत या दिव्यांगता के तीन महीने के अंदर आनलाइन आवेदन करना होगा।