
मनपसंद सीट चुनने और हवाई यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्देश जारी
नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Union Ministry of Civil Aviation) ने हवाई यात्रा को यात्रियों के लिए और सहज बनाने हेतु बुधवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के तहत प्रत्येक उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क (60 percent of its seats available without any additional charge) के उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी यात्री समान अवसर के साथ सीट चुन सकें और पारदर्शी सेवा का लाभ उठा सकें।
एक पीएनआर पर पास-पास मिलेगी सीट
नए आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रयासपूर्वक पास-पास की सीटें दी जाएं। इसका लाभ विशेष रूप से परिवार और समूह में यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा। ये दिशा-निर्देश सभी घरेलू उड़ानों पर लागू होंगे और एयरलाइन कंपनियों को सख्त रूप से पालन कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
फ्लाइट डिले या रद्द होने पर भी नियम
नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू (Civil Aviation Minister K. Rammohan Naidu) ने कहा कि निर्देशों में केवल सीट चयन ही नहीं, बल्कि खेल उपकरण, संगीत वाद्ययंत्र और पालतू जानवरों के परिवहन के लिए भी पारदर्शी नियम शामिल किए गए हैं। इसके अलावा देरी या टिकट रद्द होने की स्थिति में यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कठोर नियम लागू होंगे। मंत्री ने बताया कि इससे यात्रियों की यात्रा अनुभव में सुधार, शिकायतों में कमी और सुरक्षा मानकों में वृद्धि सुनिश्चित होगी।
वेबसाइट, काउंटर पर दी जाए सुविधाओं की जानकारी
मंत्रालय ने सभी एयरलाइन कंपनियों को निर्देशित किया है कि वेबसाइट, मोबाइल एप और हवाई अड्डे के काउंटर पर यात्रियों के अधिकारों का प्रमुख रूप से प्रदर्शन किया जाए। इसके साथ ही यात्रियों को उनकी भाषा में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि हर यात्री अपने अधिकारों और सेवाओं के नियमों से परिचित हो। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने, सेवा गुणवत्ता सुधारने और हवाई यात्रा को सभी यात्रियों के लिए सरल एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।


