मुंबई : (Mumbai) महाराष्ट्र में गुटखा पर बैन होने (ban on gutkha in Maharashtra) के बावजूद स्कूल और कॉलेज के आस-पास गुटखा बेचा जा रहा है। इस कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मकोका को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। इस कानून पर नए साल से अमल करने की जानकारी अन्न व औषधि मंत्री नरहरि झिरवाल (Food and Drug Minister Narhari Zirwal) ने दी है।
मंत्री झिरवाल ने बताया कि मकोका लगाने के प्रस्ताव में कानून में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। आने वाले नए साल से गुटखा बनाने वालों पर मकोका के तहत कार्रवाई होगी। नागपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया था कि पहले गुटखा व्यापारियों पर मकोका लगाने का प्रस्ताव विधि व न्याय विभाग को भेजा गया था. हालांकि, कानून के नियमों के मुताबिक, “नुकसान और चोट” दोनों एलिमेंट न होने की वजह से यह लागू नहीं होता है. इसलिए, इस कानून में बदलाव किया जाएगा। इससे गुटखा के कारोबारियों पर भी मकोका लागू किया जा सकेगा। कानून में ज़रूरी बदलाव करके इसे बेहद सख्त बनाया जाएगा।
मंत्री झिरवल के अनुसार नागपुर शीत सत्र (Nagpur winter session) समाप्त होने के बाद एफडीए ने इस पर काम शुरू कर दिया है। गुटखा बनाने वालों तक पहुंचने के लिए एक खास पॉलिसी लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को गुटखा प्रोहिबिशन एक्ट को सख्त बनाने और मकोका लगाने के लिए जल्द से जल्द विधि व न्याय विभाग को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।


