spot_img

Mumbai : नायर अस्पताल आत्महत्या मामला

मुंबई : (Mumbai) टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और बीवाईएल नायर चैरिटेबल अस्पताल के स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग की पूर्व प्रमुख डॉ. चिंग लिंग यी ने विशेष ट्रायल कोर्ट के 28 फरवरी के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें डॉ. पायल तड़वी आत्महत्या मामले में चौथे आरोपी के रूप में शामिल किया था। इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

क्या कहा गया याचिका में?
डॉ. चिंग लिंग यी की ओर से वकील आशीष चव्हाण के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि 23 मई 2019 को अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि मामले की पूरी जांच हो चुकी है और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत ने जुलाई 2019 में ही अपराध का संज्ञान लिया था। हालांकि, नवंबर 2023 में अभियोजन पक्ष ने उन्हें चौथे आरोपी के रूप में जोड़ने की मांग की, जिसे ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

अभियोजन पक्ष का तर्क
मामले के पूर्व विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरात ने कहा कि डॉ. पायल तड़वी ने कई बार शिकायत की थी, लेकिन डॉ. चिंग लिंग यी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मेडिकल कॉलेज में पायल द्वारा उठाई गई चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसे सामान्य घटनाक्रम बताया गया।

डॉ. चिंग लिंग यी ने अंतरिम राहत की मांग की
डॉ. चिंग लिंग यी की याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने केवल चार्जशीट पर भरोसा करके उन्हें आरोपी बना दिया, जबकि चार्जशीट स्वयं साक्ष्य नहीं होती। उन्होंने हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करने और उनके नाम को आरोपी सूची से हटाने की मांग की है।

Washington/Tehran : ईरान पर समझौते का कोई दबाव नहींः ट्रंप

वाशिंगटन/तेहरान : (Washington/Tehran) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (U.S. President Donald Trump) ने सोमवार को कहा कि ईरान पर बुधवार को इस्लामाबाद में दूसरे...

Explore our articles