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Ujjain : भ्रष्टाचार मामले में डिप्टी कलेक्टर की 1 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति जब्त करने के निर्देश

उज्जैन : भ्रष्टाचार के मामले मे (डिप्टी कलेक्टर) सहित उसकी पत्नी, पुत्रियां, दामाद, समधन की 1 करोड 28 लाख की चल- अचल संपत्ति अधिहरण किये जाने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है।

इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 30 दिसंबर 2023 को न्यायालय- गंगाचरण दुबे, मध्ययप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के तहत गठित विशेष न्यायालय , इंदौर ने विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 20/2017 में आदेश पारित करते हुए प्रभावित व्यक्तिगण हुकुमचंद सोनी पुत्र केसरीमल सोनी उम्र 64 वर्ष तत्कालीन डिप्टी कलेक्टटर शाजापुर निवासी 674 वैशाली नगर मंगल कालोनी उज्जैन (वर्तमान में मृत), प्रभावित व्यक्ति पत्नी श्रीमती सुषमा एवं पुत्रियॉ अंजली, सोनालिका, प्रीती, सरिता, प्रमिला (मृत), एवं रेखा वर्मा पति भरतकुमार वर्मा सोनालिका की सास , अजय वर्मा दामाद हुकुमचंद सोनी की चल-अचल संपत्तिया एवं बीमा पॉलिसियो से उक्त राशि वसुली के लिए कलेक्टंर उज्जैन के समक्ष प्रस्तुंत करने का आदेश दिया गया है।

न्यायालय द्वारा विशेष रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार समाज व परिवार के लिए खतरनाक है तथा भ्रष्ट आचरण प्रभावित व्यक्ति के जीवन पर्यंत एवं मृत्यु उपरांत भी उसके कार्यो से दिखाई देता है । ऐसा कृत्य निंदनीय होकर उदारता के योग्य नही होता है । जैसे मछली पानी मे रहते हुए कब पानी पीती है या नही पीती है इसका अंदाजा नही लगाया जा सकता उसी प्रकार सरकारी सेवक सेवा के दौरान कब अपने पद का दुरूपयोग कर सकता है या नही इसका अंदाजा लगाना भी कठिन होता है ।

अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि लोकायुक्त संगठन उज्जैन की ओर से अनावेदक के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया जो कि विचारणीय है एवं अनावेदक द्वारा अर्जित असमानुपातिक संपत्ति 1 करोड 77 लाख 55 हजार 751 रूपये मध्यपप्रदेश शासन के पक्ष मे अधिहरण किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र धारा 13(1) मध्यनप्रदेश विशेष न्याकयालय अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तु्त किया ।

लोकायुक्त कार्यालय मुख्यालय भोपाल को हुकुमचंद सोनी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई जिसे दिनांक 27 जून 2011 को विशेष पुलिस स्थारपना लोकायुक्ता उज्जैन को सत्यापन हेतु प्राप्त हुई ।डीएसपी ओ.पी. सागोरिया द्वारा शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराए जाने पर सही पाई गई जिसमे प्रभावित अनावेदक व्यक्ति क्रं 1 हुकुमचंद द्वारा अपने अधिकारो का अवैध लाभ अर्जित कर स्वयं की पत्नी एवं पुत्रियों के नाम पर मकान, प्लाट, वाहन आदि खरीदकर लगातार भ्रष्टारचार करना तथा आय के ज्ञात स्त्रो तो से अधिक संपत्ति एकत्र करना सही पाया गया ।

अभियोजन द्वारा आवेदन कर निवेदन किया गया कि प्रभावित व्यक्तिगण द्वारा अर्जित असमानुपातिक संपत्ति 1 करोड 77 लाख 55 हजार 751 रूपये की चल- अचल संपत्ति मध्य प्रदेश शासन के पक्ष मे अधिहरण की जाए।

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