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New Delhi : विधेयकों की मंजूरी में राज्यपाल की देरी पर हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली : केरल सरकार ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में जानबूझकर देरी करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई थी। राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये केरल सरकार की दूसरी याचिका है।

ये याचिका केरल हाई कोर्ट के एर्नाकुलम बेंच के 30 नवंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पहले की याचिका में केरल सरकार ने राज्यपाल को बिना किसी देरी के लंबित बिलों का निपटान करने का निर्देश दिए जाने की मांग करते हुए कहा है कि राज्यपाल उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयक को उचित समय के भीतर निपटाने के लिए बाध्य हैं।

केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर विचार करने में देरी कर रहे हैं। पब्लिक वेल्फेयर से जुड़े आठ से अधिक बिल पर विचार करने में अनुचित देरी करके राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों में विफल रहे हैं।

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