
नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट (New Delhi) ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Congress leader Pawan Khera) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण देने का अनुरोध किया था। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर (Justice J.K. Maheshwari and Justice Atul S. Chandurkar) की पीठ ने कांग्रेस नेता खेड़ा की उस मांग को भी ठुकरा दिया, जिसमें मंगलवार तक हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने का आग्रह किया था। पीठ ने उन्हें संबंधित क्षेत्राधिकार वाली अदालत में जाने का निर्देश दिया। साथ ही यह साफ कर दिया कि वहां की अदालत खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करते समय, यदि शीर्ष अदालत या तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा की गई कोई प्रतिकूल टिप्पणी की है, तो उसे ध्यान में नहीं रखेगी।


