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Dhamtari : योजनाओं की जानकारी होगी, तभी ले पाएंगे लाभ: शफी अहमद

श्रमिक सम्मेलन में जुटे मजदूर

श्रमिक कल्याण की योजनाओं की जानकारी दी गई

धमतरी : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की है और उन्ही योजनाओं का लेखाजोखा लेकर मैं आपके बीच आया हूं। आप सभी को शासन की इन योजनाओं की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जब आपको इन योजनाओं की जानकारी होगी तभी आप इन योजनाओं का लाभ ले पायेंगे। एक जुलाई को धमतरी के स्थानक भवन में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में यह बात छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने कही।

शफी अहमद ने कहा कि अपना पंजीयन अनिवार्य रूप से कराए। अगर पंजीयन या किसी अन्य कार्य में कोई परेशानी आती है, तो टोल फ्री नंबर 91908-49992 यो 0771-3505050 पर बात कर मार्गदर्शन ले सकते हैं। महापौर नगर पालिक निगम धमतरी विजय देवांगन, पूर्व विधायकद्वय गुरूमुख सिंह होरा, हर्षद मेहता, अध्यक्ष छग दिव्यांगजन कल्याण बोर्ड मोहन लालवानी, मंडी अध्यक्ष कुरूद शनीलम चंद्राकर, सदस्य छग श्रम कल्याण मंडल कृष्णा दुबे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शरद लोहाना सहित जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम में सिहावा विधायक डा लक्ष्मी ध्रुव ने कहा कि संविधान में श्रमिकों को कई अधिकार दिए गए हैं।। इन अधिकारों का उपयोग कर अपने अधिकार के लिए श्रमिक वर्ग आगे आएं। कार्यक्रम में श्रम विभाग का सहयोग करने, श्रमिकों का नियमित पंजीयन कराने के लिए पांच नियोजकों को नियोजक सम्मान किया।

इन योजनाओं की जानकारी दी गई

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने शासन की बलिदानी वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, श्रमिक दुर्घटना, मृत्यु सहायता, निश्शुल्क सायकल वितरण योजना, श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण, निश्शुल्क सिलाई मशीन, निश्शुल्क बैसाखी, कैलिपर्स, ट्रायसाइकिल एवं श्रवण यंत्र, कौशल विकास, स्वास्थ्य, नेत्र परीक्षण, निश्शुल्क चश्मा वितरण, श्रमिकों हेतु खेलकूद प्रतियोगिता, सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित को आर्थिक सहायता, शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना, मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना, खेलकूद प्रोत्साहन योजना आदि में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज, योग्यता व योजना से लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं उन्होंने श्रम अधिनियमों के अंतर्गत श्रमिकों को देय हितलाभ के बारे में बताते हुए न्यूनतम वेतन अधिनिमय, समान पारिश्रमिक, वेतन भुगतान, उपादान भुगतान, मातृत्व हितलाभ, बोनस भुगतान, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार, संविदा श्रमिक, छत्त्ीसगढ़ नियोजन अधिनियम, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम तथा श्रमिक हेतु विभिन्न हितकारी अधिनियमों की जानकारी दी गई।

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