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Jhansi : होटल व रेस्टोरेंट में हाईजीन टेस्टिंग के नाम पर अवैध वसूली नहीं होगी बर्दाश्त

खाद्य पदार्थों का सैंपल लेने के निर्देश, खराब छवि वाले प्रतिष्ठानों के सैंपल अवश्य लें

झांसी : जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज विकास भवन सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा एवं जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक ली।

उन्होंने कहा कि जनपद में अधोमानक, नकली, मिलावटी अथवा प्रतिबन्धित खाद्य पदार्थों एवं दवाओं का निर्माण/बिक्री और वितरण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखें। नगर में जगह-जगह खाद्य पदार्थों के ठेलों की अभियान चलाते हुए जांच जांच करें और सैंपल भी लेना सुनिश्चित करें। मिलावटखोरी आमजन के जीवन से खिलवाड़ है। किसी भी सूरत में मिलावटखोरी को सहन नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की जांच की कार्यवाही तेज की जाए। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की हर शिकायत पर तत्काल कार्यवाही हो और मिलावटखोरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि विश्वविद्यालय सहित अन्य विद्यालयों/स्कूलों के आसपास जो खाद्य पदार्थों की बिक्री की जा रही है, उसके लिए अभियान चलाते हुए जांच करें । साथ ही सैंपल लें ताकि खाद्य पदार्थों को लैब के माध्यम से गुणवत्ता को जांचा जा सके और गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने प्रत्येक फूड इंस्पेक्टर से क्षेत्र में भ्रमण के दौरान सैंपल लिए जाने की जानकारी ली।

डीएम ने निर्देश दिया कि जांच उपरांत यदि सैंपल फेल होता है तो दण्ड दिलाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित सैंपल की समीक्षा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द परिणाम प्राप्त करना सुनिश्चित करें। न्यायालयों में वादों के लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए कि प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करते हुए अधिकतम वादों का निस्तारण कराया जाए। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए जाने पर विभिन्न प्रावधानों एवं धाराओं के अंतर्गत दंड दिलाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चितरंजन कुमार ने बताया कि जनपद में एक स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का प्रमाणीकरण एटीन्थ फ्लेवर सदर बाजार का करा लिया गया है तथा एक अन्य स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब के लिए नगर निगम के द्वारा चिन्हित किया गया है, अन्य के लिए स्थान चिन्हित करने की कार्यवाही प्रचलित है। जिलाधिकारी ने नगर निगम के साथ समन्वय करते हुए शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए । बैठक में जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के सभी 250 आबकारी की दुकानों का खाद्य लाइसेंस बनवाया जाना सुनिश्चित करें। जनपद की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को खाद्य लाइसेंस से आच्छादित किये जाने की आवश्यकता पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने को कहा।

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