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New Delhi : सरोगेसी से बांझ दंपतियों को बाहर रखने के खिलाफ याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने बांझ दंपतियों को सरोगेसी कानून से बाहर रखने के लिए किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी।

याचिका एक विवाहित दंपति ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 14 मार्च को सरोगेसी कानून में संशोधन कर बांझ दंपतियों को सरोगेसी के अधिकार से बाहर कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि सरोगेसी कानून में संशोधन कर ऐसा प्रतिबंध लगाना संविधान की धारा-14 और 21 का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है कि सरोगेसी कानून में संशोधन कर बांझ दंपति को बाहर करना बुनियादी नागरिक और मानव अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि इस संशोधन से वैध सरोगेसी को गैरकानूनी करार दे दिया गया है। ऐसे में अगर याचिकाकर्ता सरोगेसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपराधिक मुकदमे की आशंका है।

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