ठाणे : लाचार महिलाओं को देह व्यापार के धंधे में धकेलने वाली महिला आरोपी को दोषी ठहराते हुए विशेष ठाणे पॉक्सो न्यायालय ने 3 साल कठोर कारावास की सजा दी है। इस मामले में सरकारी वकील रेखा हिवराले ने सरकारी पक्ष रखा। उनके साक्ष्यों को मांन्य करते हुए न्यायमूर्ति वी वी वीरकर ने महिला को सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी महिला को 2000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।विशेष पोक्सो न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील रेखा हिवराले ने कहा कि आरोपी महिला ने पोक्सो कानून 1956 और 2012 की धारा के तहत अपराध किया है। इस आपराधिक मामले में महिला को 30 मई 2018 को छापेमारी के दौरान अन्य महिलाओं से देह व्यापार करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही की गई छापेमारी की कार्रवाई के दौरान कई महिलाएं पकड़ी गई, जिनसे आरोपी महिला देह व्यापार करा रही थी। विशेष पॉक्सो न्यायमूर्ती वी.वी. वीरकर ने मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और 12 गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी महिला को सजा सुनाई।
THANE : वेश्याव्यवसाय करवाने वाली महिला को तीन साल कठोर कारावास की सजा
इससे जुडी खबरें