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Jaipur : पांच साल की बच्ची से ज्यादती करने वाले अभियुक्त को सजा

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जयपुर : (Jaipur) जिले की पॉक्सो (court for POCSO cases) मामलों की विशेष अदालत ने करीब पांच साल की बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त दीपक कुमार (Deepak Kumar) को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर डेढ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया (Presiding officer KC Atwasiya) ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न केवल करीब पांच साल की बच्ची का अपहरण किया, बल्कि उसके साथ ज्यादती भी की। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा (Special Public Prosecutor Kamlesh Sharma) ने अदालत को बताया कि 9 फरवरी, 2023 को पीडिता अपने परिवार के साथ पडोसी के बेटे की शादी में गई थी। देर रात खेत से चिल्लाने की आवाज आई तो वहां गांव के दो युवकों दीपक को पकड रखा था। पूछने पर बताया कि दीपक उसकी पांच साल की बेटी को पास के सरसों के खेत में ले गया और ज्यादती करने की कोशिश की। जब पीडिता का पिता मौके पर पहुंचा तो वहां उसे पीडिता के कपडे और चप्पल मिली। वहीं पीडिता घर कर घर की तरफ चली गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।