नई दिल्ली:(New Delhi) दिल्ली हाई कोर्ट ने द क्विंट के संस्थापक राघव बहल और उनकी पत्नी रितु कपूर को बिजनेस मीटिंग के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस अमित बंसल ने ये आदेश दिया।
राघव बहल और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत केस दर्ज है। इस मामले में ईडी ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया हुआ है। राघव बहल ने 2 सितंबर से 16 सितंबर के बीच बिजनेस मीटिंग के लिए लंदन और न्यूयॉर्क जाने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने राघव बहल और उनकी पत्नी को अपनी यात्रा का पूरा विवरण देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों को इस बात का हलफनामा दाखिल करने को कहा कि वे 17 सितंबर या उससे पहले भारत लौट आएंगे।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने दोनों की विदेश यात्रा की अनुमति देने का विरोध करते हुए कहा था कि दोनों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। चूंकि दोनों की संपत्तियां विदेश में भी हैं, इसलिए ऐसी संभावना है कि वे वापस नहीं लौटें। तब कोर्ट ने कहा कि दोनों को पहले भी विदेश जाने की अनुमति मिली हुई है लेकिन वे वापस भारत लौट आए हैं। उसके बाद कोर्ट ने राघव बहल और उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी की ओर से जारी लुकआउट नोटिस को 2 सितंबर से 16 सितंबर तक के लिए निलंबित करते हुए विदेश जाने की अनुमति दे दी।


