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New Delhi : उप्र में ट्रेटा पैक में शराब बिक्री के विरूद्ध याचिका, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

New Delhi: Petition Against Sale of Liquor in Tetra Packs in UP; Supreme Court Refuses to Hear Case

नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में टेट्रा पैक में शराब की बिक्री (sale of liquor in Tetra packs in Uttar Pradesh) के विरूद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (Chief Justice Surya Kant) की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों को याचिका की प्रति प्रतिवेदन के रुप में दें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो लोग शराब खरीदना चाहते हैं वे किसी भी रुप में खरीद सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि उप्र सरकार की आबकारी नीति में टेट्रा पैक में शराब बेचने की साफ-साफ अनुमति दिखाई नहीं देती है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि 4 फरवरी 2025 को एक प्रशासनिक फैसले के जरिये छोटे पैक में शराब की अनुमति दी गई थी। वह नीति रिकॉर्ड पर उपलब्ध है।

याचिका मीनाक्षी तिवारी (Meenakshi Tiwari) ने दायर की थी। याचिका में टेट्रा पैक में शराब की बिक्री की अनुमति पर सवाल खड़े किए गए थे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि टेट्रा पैक में शराब उपलब्ध होने से बच्चों और छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि उप्र में छात्र इन छोटे पैक्स को आसानी से स्कूल या कॉलेज में ले जा सकते हैं।

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