नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (Delhi’s Patiala House Court) ने कुश्ती कोच नरेश दहिया (wrestling coach Naresh Dahiya) की ओर से पहलवान बजरंग पुनिया के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि मामले का निस्तारण कर दिया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने नरेश दहिया और बजरंग पुनिया के बीच समझौते की सूचना के बाद मामले का निस्तारण कर दिया।
इस मामले में कोर्ट ने 9 नवंबर 2023 को बजरंग पुनिया को जमानत दी थी। कोर्ट ने बजरंग पुनिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी किया था।
दरअसल, कोच नरेश दहिया ने अर्जी में कहा था कि बजरंग पुनिया ने 10 मई 2023 को जंतर-मंतर पर एक प्रेस कांफ्रेंस में उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। इन आरोपों के जरिये उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई।
याचिका में कहा गया था कि बजरंग पुनिया (Bajrang Punia) के साथ कुछ महिला पहलवान धरने पर बैठी थी। इन महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।
पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (former BJP MP Brijbhushan Sharan Singh) के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में पॉक्सो से जुड़े नाबालिग महिला पहलवान से यौन शोषण मामले (sexual exploitation case) को बंद कर दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी जिसके बाद कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान के बयान के बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस बंद कर दिया था।


