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New Delhi : पी. चिदंबरम के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई एक मई को

नई दिल्ली : (New Delhi) राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दिया है। लिंक जज जितेंद्र सिंह ने आरोप तय करने पर अगली सुनवाई एक मई को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान आज पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की ओर से बताया गया कि ट्रायल कोर्ट के 26 अक्टूबर, 2024 के आरोप तय करने पर सुनवाई करने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट इस पर 28 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है, इसलिए सुनवाई टाल दी जाए। तब कोर्ट ने आरोप तय करने पर सुनवाई एक मई को करने का आदेश दिया।

चिदंबरम की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि इस मामले में सीबीआई की अभी जांच भी पूरी नहीं हुई है, ऐसे में आरोप कैसे तय किए जा सकते हैं। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद ईडी ने 18 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं। ये एफआईआर आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे।

इस मामले में पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड को आरोपित बनाया गया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 24 मार्च, 2021 को आईएनएक्स मीडिया डील मामले में ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

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