New Delhi : इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की गारंटी या वारंटी अवधि उपयोग की तिथि से शुरू हो : सरकार

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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर (एसी), रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन निर्माताओं और विक्रेताओं से वारंटी या गारंटी नीति को संशोधित करने के लिए कहा है। सरकार ने उनसे इलेक्ट्रॅनिक वस्तुओं को शुरू करने की तारीख से वारंटी या गारंटी की अवधि शुरू करने का आग्रह किया है।

उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि सरकार ने एयर कंडीशनर (एसी), रेफ्रिजरेटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों और विक्रेताओं से अपनी वारंटी या गारंटी नीति को संशोधित करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने इलेक्ट्रॅनिक वस्तुओं को घर में लगाये जाने की तारीख से वारंटी या गारंटी को शुरू करने का आग्रह किया है।

उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इसको लेकर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) और भारतीय वाणिज्य एंव उद्योग मंडल (एसोचेम) सहित छह उद्योग मंडलों के साथ-साथ कई विनिर्माताओं को पत्र लिखा है। सिंह ने जिन कंपनियों को पत्र लिखा है, उसमें सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक, ब्लू स्टार, केंट, व्हर्लपूल, वोल्टास, बॉश, हैवेल्स, फिलिप्स, तोशिबा, डाइकिन, सोनी, हिताची, आईएफबी, गोदरेज, हायर, यूरेका फोर्ब्स और लॉयड शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा कि जब तक उपभोक्ता उत्पाद का उपयोग करने में असमर्थ हों, तो वारंटी या गारंटी अवधि की शुरुआत करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार है। ऐसे में मंत्रालय ने कंपनियों और विक्रेताओं से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वारंटी या गारंटी इलेक्ट्रॅनिक वस्तुओं को घर में लगाए जाने की तारीख से शुरू हो, न कि खरीद की तारीख से।