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New Delhi : बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी, दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी

नई दिल्ली : (New Delhi) आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल (Aam Aadmi Party’s Rajya Sabha member Swati Maliwal) के साथ मारपीट के आरोपित बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए मुआवजे की मांग की है।

तीस हजारी कोर्ट ने 28 मई को बिभव कुमार को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। 27 मई को कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि एफआईआर में स्वाति ने ख़ुद साफ किया कि उसने पुलिस को अप्रोच करने में देरी क्यों की। वो इस घटना के बाद ट्रॉमा में थी, इस वजह से देरी हुई। बिभव के वकील ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की पुष्टि नहीं होती है। उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस को शिकायत देने में भी तीन दिन लग रहे है तो यह साफ है कि इस दौरान स्वाति साजिश रच रही थी।

बिभव कुमार फिलहाल पुलिस हिरासत में है। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है। दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी।

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