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Nainital : 6 वर्ष पूर्व हुए सास-बहू के दोहरे हत्याकांड में दोनों हत्यारों को उम्रकैद

नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने गुरुवार को हल्द्वानी में 6 वर्ष पूर्व हुए सास-बहू के दोहरे हत्याकांड में दोनों हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

6 वर्ष पूर्व 21 फरवरी 2017 की रात्रि बहुचर्चित लूट के इरादे से घर में घुसकर दो महिलाओं, सास-बहु की हत्या के मामले में दो हत्यारों पेशे से कार पेंटर अख्तर अली पुत्र मिर्जा निवासी हरोड़ थाना आजिम नगर, रामपुर वर्तमान निवासी गोल गेट टनकपुर गेट, श्मशान घाट के पास रामपुर रोड हल्द्वानी और बटमैन महेंद्र नाथ गोस्वामी पुत्र स्वर्गीय शिवनाथ गोस्वामी निवासी गैस गोदाम रोड छड़ैल कृष्णा विहार हल्द्वानी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड अदा ना करने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भादंसं की धारा-394 व 120बी के अंतर्गत 7 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये, अर्थदंड न चुकाने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं भादंसं की धारा 411 के अंतर्गत 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड अदा ना करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि सत्यलोक डहरिया हल्द्वानी में निवास करने वाले सेना से कर्नल पद से सेवानिवृत्त कर्नल डीके शाह ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह 16 फरवरी को हरिद्वार घरेलू कार्य से गये हुए थे। घर पर उनकी पत्नी प्रेरणा शाह एवं मां शान्ति शाह थे। 21 फरवरी की रात 10 बजकर 4 मिनट पर उनकी अपनी पत्नी से बात हुई थी, लेकिन दूसरे दिन उन्हें ऋषिकेश में पता चला कि रात्रि में अज्ञात लोगों ने उनके घर में लूटपाट कर उनकी 82 वर्षीय माता और पत्नी की अलग-अलग कमरों में हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाश घर में रखे जेवरात, रुपये सहित अन्य सामान भी लूट कर ले गये।

पुलिस के द्वारा पकड़े गए हत्यारों ने भी आरोपों की पुष्टि की। उनकी निशानदेही पर घर से लूटा गया सामान भी बरामद हुआ, जबकि शव विच्छेदन रिपोर्ट में दोनों मृतकों के शरीर में 8-9 गंभीर चोटें मिलीं और मृत्यु का कारण गला घोंटना पाया गया। अभियोजन की ओर से मामले में 18 महत्वपूर्ण गवाह के माध्यम से न्यायालय में तथ्यों को साबित कराया। दोनों के मोबाइल नंबरों की लोकेशन की भी मौके पर होने की पुष्टि कराई। बताया कि आरोपित अख्तर अली बढ़ई के रूप में इस घर में काम कर चुका था जबकि दूसरा आरोपित घर में बटमैन था। दोनों आरोपित सुनवाई के दौरान जमानत पर थे। दंडादेश के दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भिजवा दिया गया है।

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