मुंबई : नासिक जिला कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में गुरुवार को ठाकरे समूह के नेता अद्वय हिरे को 20 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। इस मामले की गहन छानबीन नासिक जिले की रमजान पुरा पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है।
नासिक जिले में अद्वय हिरे को बैंक के साथ धोखाधड़ी मामले में नासिक ग्रामीण पुलिस ने बुधवार को मध्यप्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया था। आज पुलिस ने हिरे को मालेगांव स्थित जिला कोर्ट में पेश किया और हिरे की पुलिस कस्टडी की मांग की। कोर्ट ने अद्वय हिरे को 20 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दे दिया।
उल्लेखनीय है कि अद्वय हिरे ने रेणुकादेवी सहकारी यार्न मिल के निर्माण के लिए नासिक जिला बैंक से 10 साल पहले सात करोड़ 46 लाख रुपये का loan लिया था। यह लोन न चुकाने के कारण बकाया रकम 1 करोड़ हो गई थी। हिरे ने बैंक का लोन ब्याज सहित अदा करने के बजाय यार्न मिल को बेच दिया था। इसलिए बैंक की शिकायत के आधार पर रमजान पुरा पुलिस ने अद्वय हिरे के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। मामले में अद्वय हिरे ने अग्रिम जमानत के लिए नासिक जिला कोर्ट और हाई कोर्ट में anticipatory bail petition दाखिल की थी जिसे दोनों कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। इसके बाद से अद्वय हिरे फरार हो गए थे लेकिन नासिक ग्रामीण पुलिस की टीम ने अद्वय हिरे को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था।