मुंबई : (Mumbai) सरकार ने अब बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नीति अपनानी शुरू कर दी है। खासकर स्कूल बसों के संबंध में ठाणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और ठाणे शहर परिवहन शाखा (Thane City Transport Branch) द्वारा संयुक्त रूप से एक नियम तैयार किया गया है। इस नियम में स्कूली छात्रों के सुरक्षित परिवहन को प्राथमिकता दी गई है और इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डाला गया है।
आज इस संबंध में हाल ही में ठाणे शहर परिवहन शाखा के पुलिस उपायुक्त के कार्यालय में स्कूली छात्रों की सुरक्षा पर चर्चा करने और आवश्यक सिफारिशें करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में स्कूल बस सुरक्षा समिति के अध्यक्ष तथा पुलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट, समिति के सचिव तथा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रोहित काटकर, सहसचिव तथा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (Kalyan) आशुतोष बरकुल, जिला परिषद, ठाणे महानगरपालिका, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (Kalyan-Dombivali Municipal Corporation) के शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के प्रतिनिधि तथा चालक-मालिक छात्र परिवहन संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
उपदेश परिवहन अधिकारी रोहित काटकर (Transport Officer Rohit Katkar) ने बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि स्कूली छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को अपनी परिवहन समिति बनानी चाहिए, 12+1 से अधिक बैठने की क्षमता वाले वाहनों में महिला साथी की नियुक्ति अनिवार्य होनी चाहिए, तथा स्कूली छात्रों को ले जाने वाले सभी वाहनों के दस्तावेज वैध होने चाहिए। बैठक में यह भी कहा गया कि भविष्य में निजी वाहनों में स्कूली छात्रों के परिवहन को रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों को और अधिक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूली छात्रों के परिवहन के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए ही स्कूली छात्रों का सुरक्षित परिवहन करना अनिवार्य है।