नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अपनी पत्नी से सेक्स करने के लिए पार्टनर स्वैप करने को मजबूर करने के आरोपित को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस गिरीश कथपलिया (Justice Girish Kathpalia’s) की वेकेशन बेंच ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप परंपरागत वैवाहिक विवाद नहीं हैं।
कोर्ट ने पीड़िता के इस आरोप पर गौर किया कि उसका देवर उसे गलत तरीके से छूकर उसका यौन उत्पीड़न करता था। जब इसकी शिकायत अपने पति से की, तो उसने उसे इस अपमान को अनदेखा करने के लिए कहा। आरोपित के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक वह पीड़िता को ब्लेड से उसके हाथों को चोट पहुंचाता था और उससे रसोई का काम करवाता था। आरोपित अपनी पत्नी पर अदला-बदली के लिए सहमत होने का दबाव बनाने लगा था और इसके लिए एक दिन अपनी पत्नी को एक होटल में लेकर गया जहां उसके दोस्तों ने उसकी पत्नी से छेड़छाड़ की। इसके बाद आरोपी की पत्नी भाग गई।
आरोप है कि उसने पत्नी की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी (fake Instagram ID) बनायी थी और उस पर पत्नी के फोटो शेयर करते हुए लोगों को पैसे के बदले सेक्स करने का ऑफर देता था। इस मामले में आरोपित की पत्नी के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष भी दर्ज कराए गए थे। हाई कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि इसके पहले जब आरोपी को अग्रिम जमानत मिली थी तो आरोपित ने अपनी पत्नी के साथ चैट किया था। आरोपित ने ये चैट एक काल्पनिक नाम से किया था, लेकिन जांच में पाया गया कि यह सिम उसके नाम से रजिस्टर्ड है।