काठमांडू : नेपाल में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक ने भले ही कानून का रूप ले लिया हो, लेकिन फिलहाल यह अभी लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं करने का एक अल्पकालिक अंतरिम आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता बिमल पौडेल के मुताबिक जस्टिस डॉ. मनोज कुमार शर्मा की एकल पीठ ने नागरिकता कानून को लागू नहीं करने का अल्पकालिक अंतरिम आदेश जारी किया गया है।
नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले के सभी संबंधित पक्षों को तलब करने के साथ ही इस कानून को लागू नहीं करने को लेकर एक अल्पकालिक अंतरिम आदेश भी दिया है।
पिछली प्रतिनिधि सभा ने 2022 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था और तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हुए इसे सरकार को लौटा दिया था। इस विधेयक को मौजूदा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 31 मई को मंजूरी दी थी।