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Jagdalpur : चांदनी चौक, एयरपोर्ट, पनामा, सिटी कोतवाली चाैक के संपूर्ण डिवाईडर व पेड़ में फ्लेक्स लगाना हुआ प्रतिबंधित

जगदलपुर : (Jagdalpur) 28 नगर पालिका निगम जगदलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न चौक चौराहों पर विज्ञापन ट्राली खड़ा किया जाता है । विगत दिनों आंधी तूफान आने से ट्रॉली सड़क पर गिरा होना पाया गया साथ ही यातायात बाधित भी हो रहा है । कभी भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है । निकाय क्षेत्र के अंतर्गत समस्त विज्ञापन ट्रॉली बंद करने का निर्णय निगम ने लिया है ।

निगम ने 24 घंटे के अंदर निकाय क्षेत्र से विज्ञापन ट्रॉली हटाने का निर्देश दिया है, अन्यथा निगम द्वारा ट्राली जप्ती एवं जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। निगम क्षेत्र में बिना अनुमति से विज्ञापन होर्डिंग लगाया जाता है जो कि अवैधानिक कृत्य है। निगम ने विज्ञापन होर्डिंग लगाने के पूर्व निम्न शर्तो का पालन करने कहा गया है।

निगम महापौर संजय पांडे एवं राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा के द्वारा नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि शहर अवस्थित हो रहा है । गंदगी भी फैल रहा है, जिसके कारण स्वच्छता रैंकिंग हमारा गिरता है । सभी जिम्मेदार नागरिक इस बात को जरूर अमल करें । सभी नागरिक बिना अनुमति के फ्लेक्स ना लगाए, नगर निगम द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार ही हम सब मिलकर शहर विकास पर ध्यान देंगे ।

उन्हाेने कहा कि विज्ञापन होर्डिंग्स का निगम से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही लगाया जाएगा, साथ ही प्रत्येक होर्डिंग्स में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम अंकित करना अनिवार्य है, तथा विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने का तिथि कब से कब तक लगाना है वह भी निगम ने अंकित करने कहा गया है । राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, जन्मदिवस एवं अन्य विज्ञापनों को बिना अनुमति के न लगाने का निर्देश निगम में दिया है। निगम ने चांदनी चौक, एयरपोर्ट चौक, पनामा चौक, सिटी कोतवाली चौक एवं संपूर्ण डिवाइडर तथा विद्युत पोल, पेड़ में फ्लेक्स विज्ञापन लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। निगम ने उक्त शर्तों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया है, अन्यथा निगम द्वारा नियसामानुर कार्रवाई की जाएगी ।

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