गौहाटी उच्च न्यायालय ने दिया था जमीन खाली करने के निर्देश के बाद हड़कंप
गुवाहाटी:(Guwahati) दरंगा संरक्षित वनांचल को खाली करके अतिक्रमणकारियों का जाना शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि गौहाटी उच्च न्यायालय ने बाक्सा के दरंगा आरक्षित वन के निवासियों को जमीन खाली करने का निर्देश दिया है। इसने निवासियों को अवैध अतिक्रमणकारी करार देते हुए सभी को तीन महीने के भीतर क्षेत्र खाली करने का नोटिस जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि अगर स्व-इच्छा से खाली नहीं होती है, तो सरकार इन्हें बेदखल कर सकती है।
ज्ञात हो कि मोजिबुर रहमान समेत 88 अन्य लोगों ने बेदखल न किए जाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी और आदेश में उल्लेख किया कि निवासियों को भूमि नीति के आधार पर मदद की जाएगी। गौहाटी उच्च न्यायालय ने सरकार को 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को भोजन, कपड़े और आश्रय प्रदान करने का भी निर्देश दिया।


