धमतरी : जिले के शिक्षकों को अब अवकाश लेने के लिए आनलाईन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अवकाश आवेदन की प्राप्ति व स्वीकृति पोर्टल के माध्यम से शुरू हो गई है। शिक्षकों के अवकाश की जानकारी आनलाइन रहेगा। स्कूल नहीं आने के बाद भी उपस्थिति पंजी में दूसरे दिन अब हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे। वहीं कुछ स्कूलों में प्रधानपाठक, प्राचार्य व शिक्षकों के बीच अवकाश को लेकर होने वाली सांठगांठ नए आदेश से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अवकाश के लिए आवेदन स्कूल प्रारंभ समय के पूर्व किया जाना अनिवार्य है, नहीं तो आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। वहीं लघुकृत अवकाश के लिए फार्म तीन व ज्वाइनिंग के लिए फार्म नंबर चार अपलोड करना होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, धमतरी जिले में शासकीय प्राथमिक स्कूलों में 2279 शिक्षक कार्यरत है। माध्यमिक स्कूलों में 1785 शिक्षक-शिक्षिकाएं कार्यरत है। इसके अलावा हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में 27 प्राचार्य और 1349 व्याख्याता कार्यरत है। इनमें से कुछ स्कूलों के शिक्षकों के लेटलतीफी से स्कूल पहुंचने, लंबे समय से अवकाश पर होने, कभी भी स्कूल से अवकाश लेकर चले जाने समेत कई शिकायतें ग्रामीणों के माध्यम से कलेक्ट्रेट कार्यालय व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक पहुंचते हैं। वहीं कुछ शिक्षक मनमर्जी से अवकाश लेते हैं, ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाओं पर शिकंजा कसने अब शासन अवकाश आवेदन की प्राप्ति व स्वीकृति पोर्टल के माध्यम से शुरू कर दिया है, ताकि शिक्षकों के अवकाश की जानकारी शासन तक हो। छुट्टी में रहने के बाद भी दूसरे दिन शिक्षक उपस्थिति पंजी में आकर हस्ताक्षर न कर सके। नियमावली के तहत स्कूल खुलने से पहले ही अवकाश लें। अवकाश आवेदन की प्राप्ति व स्वीकृति पोर्टल के माध्यम से शुरू होने के बाद अब ऐसे लापरवाह शिक्षक-शिक्षिकाओं के रवैया में सुधार आने की संभावना है। प्रदेश समेत जिले के सभी स्कूलों में 12 अगस्त से यह नियम लागू हो चुका है।
जानकारी के अनुसार अवकाश प्रबंधन पोर्टल में अवकाश स्वीकृति के संबंध में जारी दिशा निर्देश के अनुसार आकस्मिक, ऐच्छिक अवकाश के लिए शिक्षक, अधिकारी-कर्मचारियों को पोर्टल में आवेदन स्कूल शुरू होने के पूर्व किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित सक्षम अधिकारी को उसी दिवस आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करना होगा। अवकाश का उपयोग करने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से आनलाइन ज्वाइन भी करना होगा। अर्धवैतिनिक, लघुकृत अवकाश के लिए फार्म नंबर तीन व ज्वाइनिंग के लिए फार्म नंबर चार अपलोड करना होगा। वहीं व्यवस्था में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के अवकाश के लिए भी कई नियमावली शामिल है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त संचालकों का आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ववत जिला कलेक्टर व संभागायुक्त द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी टीआर जगदल्ले ने बताया कि शिक्षकों व कर्मचारियों के अवकाश संबंधी नया नियम लागू हो चुका है। अवकाश के लिए मिले आवेदन को अब पोर्टल में अपलोड किया जाएगा, ताकि शिक्षकों व कर्मचारियों के अवकाश की जानकारी शासन को हो सके। अवकाश को लेकर कई सख्त नियमावली है। शिक्षकों व कर्मचारियों को अब नियमत: अवकाश लेना होगा।