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Delhi riots : शरजील की जमानत पर 17 फरवरी तक सुनवाई पूरी करे ट्रायल कोर्ट

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली दंगा मामले के आरोपित शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर 17 फरवरी तक सुनवाई पूरी करे। जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान शरजील इमाम की ओर से पेश वकील तालिब मुस्तफा ने कहा कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने 22 जनवरी को हुई सुनवाई में इस याचिका पर 7 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया था। उन्होंने इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की। उसके बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो 7 फरवरी को सुनवाई के बाद दस दिनों के अंदर 17 फरवरी तक वैधानिक जमानत याचिका पर फैसला सुनाएं।

शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर पहले कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल जज अमिताभ रावत सुनवाई कर रहे थे। उनके ट्रांसफर होने के बाद में जज समीर बाजपेई ने इस मामले पर नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया था। इसके बाद शरजील इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए, 153बी और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

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