बेगूसराय : बेगूसराय पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने परिवाद पत्र के माध्यम से दाखिल मुकदमे में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रचियाही निवासी सुदाम कुमार को भादवि की धारा-354 (बी) एवं पॉक्सो की धारा-7 एवं 8 में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की है।
इस मामले के अन्य आरोपित श्याम पासवान, मारो देवी उर्फ मरनी देवी, शिव शंकर पासवान एवं रामाकांत पासवान को संदेह का लाभ देकर रहा कर दिया गया। इस मामले में परिवादनी की ओर से चार गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई। परिवादिनी की ओर से अधिवक्ता रामविलास यादव ने न्यायालय में पक्ष रखा। जबकि आरोपित की ओर से अधिवक्ता संजीत कुमार, गौरी शंकर गुप्ता एवं शाह इज्जूर रहमान ने न्यायालय में पक्ष रखा।
आरोप है कि 22 नवम्बर 2017 की सुबह परिवादनी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी एवं उसके साथ मारपीट कर दुर्व्यवहार किया। इस घटना को लेकर परिवादनी ने जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां परिवाद पत्र दाखिल किया था। लेकिन परिवाद पत्र में पॉक्सो अधिनियम की धारा लगाई गई थी। इसलिए परिवाद पत्र को पॉक्सो न्यायालय भेज दिया गया। पहली बार किसी परिवाद पत्र से जुड़े मामले में पाॅक्सो न्यायालय आरोपित को सजा सुनाएगी।


