
नागपुर : (Nagpur) नागपुर में एक मुस्लिम महिला (Nagpur, a Muslim woman) ने अपने पति और सास के खिलाफ पत्नी से मारपीट करने और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद उसने पत्नी को तीन तलाक (‘Triple Talaq’) भी दे दिया।देश में तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित किया गया है। इस मामले में पुलिस ने पति इमरान रशीद शेख और उसकी मां सईदा बेगम के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता महिला रूक्सार शेख ने बताया कि उसका विवाह 31 मई 2014 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। शुरुआती कुछ महीने सामान्य रूप से बीते, लेकिन अगस्त 2025 में बेटी के जन्म के बाद पति और सास द्वारा लगातार ताने मारना, मानसिक दबाव बनाना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। पीड़िता की शिकायत के अनुसार, 24 अप्रैल को पति ने उसके साथ मारपीट की थी। इस संबंध में उसने पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कुछ दिन पहले फिर मारपीट कर पति ने उसे मौखिक रूप से तीन तलाक दे दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि मारपीट के दौरान पति का एक मित्र भी मौके पर मौजूद था, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की।
इस मामले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेंढे (Senior Police Inspector Sanjay Mendhe) ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता तथा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपितों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आगे की जांच जारी है।


