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New Delhi : सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी को राहत नहीं, लोन खाते को फर्जी करार देने से इनकार

New Delhi: No Relief for Anil Ambani from Supreme Court; Refusal to Stay 'Fraud' Classification of Loan Account

नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय ने अनिल अंबानी (Anil Ambani) को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत (Chief Justice Surya Kant) की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनिल अंबानी के लोन खाते को फर्जी करार देने के बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई और इंडियन ओवरसीज बैंक के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

इसके पहले अनिल अंबानी ने बांबे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने अनिल अंबानी को राहत दी थी। उसके बाद बैंकों ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी थी। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद अनिल अंबानी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि अंतरिम आदेश को इस तरह पलटना ठीक नहीं है। खाते को फर्जी करार देने से उन्हें कोई पैसा उधार नहीं देगा। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि अनिल अंबानी (Anil Ambani) के खिलाफ पैसों की हेराफेरी की सीबीआई और ईडी जांच कर रही है।

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