
नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत (Citizenship Amendment Act) भारतीय नागरिकता मांगने वाले आवेदनों पर निर्णय लेने के मकसद से दो और अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में पहले से ही ऐसी दो समितियां हैं लेकिन बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने के मद्देनजर दो अतिरिक्त समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। इस समिति की अध्यक्षता भारत सरकार के उप सचिव स्तर (chaired by an officer of the rank of Deputy Secretary or higher to the Government of India) या उससे उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी और उस अधिकारी को भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा नामित किया जाएगा। हर समिति में भारत सरकार के कम से कम अवर सचिव या उससे उच्च रैंक के सहायक खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी समेत अन्य रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं।


