नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Minister Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को लोकसभा में ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025’ को विचार और पारित करने के लिए रखा। सीतारमण ने सोमवार को संसद के निचले सदन में यह विधयेक पेश किया था।
लोकसभा में ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025’ पर (Central Excise (Amendment) Bill, 2025) चर्चा जारी है। ये विधेयक सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 में बदलाव के लिए सदन में लाया गया है। यह एक्ट भारत में बने या बनाए गए सामान पर ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क’ को लगाने और वसूलने का प्रावधान करता है।
इस विधेयक का मकसद तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क ’(central excise duty) के रेट को बदलना है, ताकि इन उत्पादों पर टैक्स मौजूदा लेवल पर ही रहे। यह विधेयक बिना बने तंबाकू, बने हुए तंबाकू, तंबाकू उत्पादों और तंबाकू के सब्स्टीट्यूट पर ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क’ बढ़ाता है।


