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New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को दुबई जाने की दी इजाजत

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय (The Delhi High Court) ने चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव (Bollywood actor Rajpal Yadav) को दीपावली के एक कार्यक्रम में दुबई जाने की इजाजत दे दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा (Justice Swarn Kanta Sharma) की बेंच ने राजपाल यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर दुबई जाने की इजाजत दी। उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव को 17 से 20 अक्टूबर तक दुबई यात्रा (travel to Dubai from October 17th to 20th) पर जाने की अनुमति दी। न्यायालय ने कहा कि राजपाल यादव विदेश जाने के पहले अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी जांच अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। न्यायालय ने राजपाल यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया। राजपाल यादव ने दुबई में बिहार कनेक्ट ग्लोबल में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी (Bihar Connect Global Summit in Dubai) थी।

राजपाल यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court)ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। हालांकि, जून, 2024 में उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि राजपाल यादव आदतन अपराधी नहीं हैं इसलिए उनकी सजा निलंबित की जाती है।

दरअसल, कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस केस में दोषी करार देने के बाद राजपाल यादव पर एक करोड़ 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। कड़कड़डूमा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया था। दोनों को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में यह सजा सुनाई गई थी।

शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (Murli Project Private Limited) ने कोर्ट को बताया था कि राजपाल ने अप्रैल 2010 में फिल्म अता पता लापता पूरी करने के लिए कंपनी से मदद मांगी थी। 30 मई 2010 में दोनों के बीच करार हुआ और उन्होंने राजपाल यादव की कंपनी को 5 करोड़ का लोन दे दिया। करार के मुताबिक राजपाल को ब्याज सहित आठ करोड़ रुपये लौटाने थे, लेकिन वह पहली बार ये रकम नहीं लौटा सके। उसके बाद दोनों के बीच तीन बार करार का रिनिवल हुआ। नौ अगस्त 2012 को अंतिम करार में राजपाल यादव ने शिकायतकर्ता को 11 करोड़ 10 लाख 60 हजार 350 रुपये लौटाने की सहमति भी थी। राजपाल यादव की कंपनी यह भी पैसा देने में नाकाम रही।

अपने बचाव में राजपाल यादव ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से कोई उधार नहीं लिया था। राजपाल यादव के मुताबिक मुरली प्रोजेक्ट की कंपनी में पैसा निवेश किया था, लेकिन कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी दलील को अस्वीकार करते हुए उन्हें चेक बाउंस का दोषी पाया था।

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