नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन को कर्नाटक उच्च न्यायालय (film actor Darshan by the Karnataka High Court) से मिली जमानत को निरस्त कर दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने अभिनेता को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने 13 दिसंबर, 2024 को दर्शन और दूसरे आरोपितों को नियमित जमानत दी थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसके पहले 30 अक्टूबर, 2024 को उच्च न्यायालय ने दर्शन को स्वास्थ्य के आधार पर छह हफ्तों की अंतरिम जमानत दी थी। दर्शन को 11 जून, 2024 को रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। रेणुकास्वामी की हत्या (Renukaswami was murdered) 8 जून, 2024 को हुई थी। रेणुकास्वामी आटो चालक था और वह दर्शन का फैन (प्रसंशक) था।


