नाहन : (Nahan) अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नाहन गौरव महाजन की अदालत ने एक अहम फैसला दिया। अपने पति की हत्या को सड़क हादसे की शक्ल देेनेे वाली पत्नी और उसके प्रेमिका को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक एक लाख जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत में पैरवी लोक अभियोजक रश्मि शर्मा ने की।
उन्होंने बताया कि इस अपराध में अदालत ने दोषी नीता निवासी गोरखु वाला व उसके प्रेमी अश्वनी निवासी भंगानी तहसील पोंटा जिला सिरमौर को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि दोषी नीता ने अपने से 17 वर्ष छोटे अश्वनी के साथ मिलकर 6 व 7 नवंबर 2020 की मध्य रात्रि अपने पति रामदास को उस वक्त दुप्पटे से गला घोंटकर मार डाला था जब वो गहरी नींद में सोया हुआ था। क्योंकि रामदास को अपनी पत्नी और अश्वनी के अवैध संबंधों की जानकारी हो चुकी थी। इससे दोनों पति पत्नी में विवाद रहने लगा था। रामदास की इस आपत्ति से तंग आकर दोनों दोषियों ने षड्यंत्र रचा और गला घोंट कर मार डाला और उसके बाद रामदास के शव को गोरखू वाला में सड़क किनारे पीठ के बल डालकर उस पर मोटर साइकल को डाल दिया। ताकि हत्या को हादसे का रूप दिया जा सके। इस अभियोग में 29 गवाहों के बयान दर्ज किये गए और इसी आधार पर इन्हे सजा सुनाई गयी।


