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New Delhi : पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा की आवाज और लिखावट के नमूने लेने के लिए एनआईए को दी अनुमति

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के आरोपित और साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की आवाज और लिखावट के नमूने लेने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को अनुमति दे दी है। स्पेशल एनआईए जज चंदर जीत सिंह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर यह आदेश दिया।

तहव्वुर राणा फिलहाल एनआईए की हिरासत में है। कोर्ट ने 28 अप्रैल को तहव्वुर राणा की एनआईए हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ाई थी। कोर्ट ने 24 अप्रैल को तहव्वुर राणा द्वारा की गई अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति की मांग खारिज कर दी थी। कोर्ट ने 10 अप्रैल को तहव्वुर राणा को 28 अप्रैल तक की एनआईए की हिरासत में भेजा था। एनआईए ने 10 अप्रैल की शाम को तहव्वुर को दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया था।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे लाने के लिए भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका गई थी। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है।

64 वर्षीय तहव्वुर राणा के सहयोग की वजह से उस समय भारत में हेडली की आवाजाही आसान हो गई थी। पाकिस्तान मूल के तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली बचपन के दोस्त थे और दोनों ने एक ही सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी। तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद के लिए मुंबई में एक एजेंसी खोली थी।

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